RAMGARH : रामगढ़ में अदालत ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर ड़ेढ वर्ष की अलग से सजा सुनाई है। हत्या का आरोप शम्मा परवीन और तूफैल अंसारी पर लगा था।
पत्नी ने देवर के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर पति की हत्या कर दी थी। देवर और भाभी की बीच अवैध संबंध था। इसकी भनक पति को लग गई थी। कई बार समझाया पर दोनों नहीं माने। पति को रोड़ा बनता देख उसे रास्ते से हटाने की ठानी और उसका मर्डर कर दिया। अदालत ने भादवि की धारा 302 व 34 के तहत आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा तथा भादवि की धारा 201 व 34 आईपीसी के तहत सात वर्ष सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को गत 27 मई को दोषी करार दिया था। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
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