अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई ने पाँच साल की सजा सुनाई थी
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता इलियास हुसैन को दो माह के लिए पैरोल की अनुमति दे दी है। वे दो माह के लिए रिहा होंगे। झारखंड के जस्टिस आंनद सेन की अदालत ने आज यह आदेश दिया है। इलियास की पत्नी के निधन को देखते हुए कोर्ट ने पैरोल की सुविधा प्रदान की है। निजी रिश्तेदार मामले में बेलर होंगे। सीबीआइ ने इनको पांच साल की सजा सुनाई है।
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सजा की आधी अवधि जेल मे काट ली: इलयास हुसैन
इससे पूर्व अदालत में सुनवाई के दौरान इलियास हुसैन की ओर से बताया गया कि उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है। उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया।
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आज हुई सुनवाई में मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कोर्ट ने पैरोल प्रदान किया। 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उनकी ओर से अपील याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है|
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