RANCHI : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पलामू की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। उनके अधिवक्ता अनिल पांडेय ने मीडिया को बताया कि साक्ष्य के अभाव में पलामू कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बरी किया है। वे निर्दोष हैं। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 29 अप्रैल 2011 को मेदिनीनगर के टाउन थाना में धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। तत्कालीन एडीएम मुकुल पांडेय ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन पर बिना इजाजत महाधरना देने और भीड़ इकट्ठा करने का इल्जाम लगाया गया था।
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