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इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी Income Tax

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Kohramlive : इस बार Income Tax भरते वक्त कई सारे बदलाव किए गये है। इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव हुए हैं तो वहीं इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही इनकम टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स छूट की सीमा में भी इजाफा किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों की भी इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।  इसके साथ ही अलग-अलग इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स दाखिल करना होता है। इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब बनी हुई हैं। वहीं वर्तमान में नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है। हालांकि अब कुछ लोगों को 30 फीसदी का टैक्स भी चुकाना होगा।

Tax Slab

व्यक्तिगत करदाताओं को उस स्लैब सिस्टम के आधार पर आयकर का भुगतान करना होगा जिसमें वे आते हैं। व्यक्ति अपनी आय के आधार पर एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। नतीजतन उच्च आय वाले व्यक्तियों को ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा। स्लैब सिस्टम देश की टैक्स सिस्टम को एक समान रखने के लिए लागू किया गया है।

Old Tax System

वहीं वर्तमान में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स दाखिल करता है और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उसे नीचे बताए गए प्रकार से टैक्स दाखिल करना होगा। इस व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई टैक्स दाखिल करता है तो उसे 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा।

2.5 लाख रुपये सालाना इनकम- कोई टैक्स नहीं
2.5-5 लाख रुपये सालाना इनकम- 5 फीसदी टैक्स
5-10 लाख रुपये सालाना इनकम- 20 फीसदी टैक्स
10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम- 30 फीसदी इनकम टैक्स

New Tax Regime

वहीं नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग है. अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अलग-अलग इनकम पर अलग-अलग स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा। ऐसे में इस व्यवस्था के तहत अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

3 लाख रुपये सालाना इनकम- कोई टैक्स नहीं
3-6 लाख रुपये सालाना इनकम- 5 फीसदी टैक्स
6-9 लाख रुपये सालाना इनकम- 10 फीसदी टैक्स
9-12 लाख रुपये सालाना इनकम- 15 फीसदी टैक्स
12-15 लाख रुपये सालाना इनकम- 20 फीसदी टैक्स
15 लाख रुपये सालाना से ज्यादा इनकम- 30 फीसदी टैक्स

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