Kohramlive Desk : इस बार इनकम टैक्स भरते वक्त कई सारे बदलाव किए गये है। इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव हुए हैं तो वहीं इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही इनकम टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स छूट की सीमा में भी इजाफा किया गया है। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की डेडलाइन के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में सभी को ध्यान रखना चाहिए। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है। 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं तो इसके बाद अगर सरकार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाता है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना चुकाना होगा। बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पूरी तरह बचते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया बोझिल लगती है। इसके विपरीत, क्योंकि ITR को सरकार के पास दर्ज किया जाता है और कानूनी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, आयकर रिटर्न में महत्वपूर्ण कानूनी भार होता है। जैसा कि आयकर रिटर्न दाखिल करना एक अच्छे नागरिक होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रत्येक कामकाजी भारतीय की नैतिक आवश्यकता है। ऐसे में समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
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