UP : गुमराह कर शादी करने खासकर SC/ST का धर्म परिवर्तन कराने वाले गुनहगारों को अब उम्रकैद की सजा दी जायेगी। यूपी विधानसभा में मंगलवार को उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन कर इस विधेयक को और मजबूत किया गया है। नये प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। अब इसे विधान परिषद को भेजा जायेगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास जायेगा। फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जायेगा। वहीं इस पर अंतिम फैसला होगा। यह संशोधन विधेयक धर्म परिर्वतन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है।
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