मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक बरसी कृपा, हेमंत कैबिनेट में कई अहम फैसले

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Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में मंत्रियों से लेकर तमाम सरकारी अधिकारियों तक को सौगात देने का फैसला लिया है। मंत्रियों को 60 हजार रुपये तक मोबाइल हैंडसेट दिये जायेंगे। वहीं, इन्हें रिचार्ज करने के लिए हर माह तीन हजार रुपये की सुविधा मिलेगी। यही लाभ वरीय IAS अधिकारियों को भी मिलेगा। अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को 45 हजार रुपये तक के हैंड सेट देने का प्रावधान किया गया है। इन्हें मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रति माह 2 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसी तरह निचले स्तर के पदाधिकारियों के लिए भी नई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। वहीं, सभी सरकारी सेवकों को देय भत्तों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता पहले से बढ़ गया है। इसके तहत तीन श्रेणी में भत्ता का निर्धारण किया गया है। मकान भत्ता तीन श्रेणी में X, Y, Z में रखा गया है। इसके तहत HRA भत्ता 30%, 20% और 10% मिलेगा। DA की राशि 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। X श्रेणी के शहरों में HRA 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत, Y श्रेणी के शहरों में 18 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत और Z श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं, स्टीफन मरांडी को राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।

एक नया थाना और तीन ओपी खोलने की स्वीकृति मिली

हेमंत कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, देवघर श्रावणी मेला में 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 ट्रैफिक ओपी बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य के गढ़वा में बड़गढ़ थाना, बड़कागांव में सिकरी पुलिस ओपी, गोंदलपुरा ओपी, केरेडारी में पगाढ़ ओपी का सृजन किया गया है।

मुफ्त यात्रा के लिए 20 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत दस तरह के यात्रियों को मुफ्त में यात्रा का लाभ दिया मिलेगा। इन यात्रियों के लिए पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड निर्गत करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देशित कर दिया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि दस तरह के लाभुकों की पहचान की गई जिन्हें सालभर मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदला

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदलते हुए झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना रखा है। इसके अलावा झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का विघटन करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान करते हुए बोर्ड में कार्यरत तीन कर्मियों को समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

मेडिकल कॉलेजों में संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति

हेमंत कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति प्रदान की है। इनकी नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जायेगी। इसके तहत प्राध्यापक को ढाई लाख, सह प्राध्यापक को 2 लाख रुपये प्रतिमाह और सहायक प्राध्यापक को डेढ़ लाख प्रतिमाह का वेतन मिलेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • एनपीएस टीयर एके में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
  • पलामू जिला के पंडवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माइंस के 116.80 हे. क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा.लि. के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
  • शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अन्तर्गत नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड के 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में ओपीजीडब्ल्यू आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना की स्वीकृति दी गई।
  • पंचम झारखण्ड विधान सभा का षोडश (विशेष) सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गई।
  • सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड कारा एवं सुधार सेवाएँ विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 05 (पाँच) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1019, दिनांक 31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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