UP : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के हलफनामे के बाद भी कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानदारों को नामपट्टिका लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है। इससे पहले यूपी सरकार ने दायर अपने हलफनामे में कहा कि कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के मकसद से दुकानों में नामपट्टिका लगाने के आदेश दिये गये थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नेमप्लेट से संबंधित आदेश कांवड़ियों की शिकायतों के बाद दिये गये थे, जिसमें कांवड़ियों ने यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की पवित्रता पर चिंता जताई थी। इसके बाद ही यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान पर नेमप्लेट और मोबाइल नंबर लिखने के दिशा निर्देश जारी किये थे। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार का हलफनामा मिलने के बाद भी अदालत ने आदेश पर रोक जारी रखने का फैसला किया है।
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