Kohramlive : श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड में दोषी पाये गये दो आतंकवादियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत ने सुनाई। हिलालुद्दीन पर ट्रेन में बम रखने और नफीकुल को सहयोग देने में दोषी पाया गया था। दोनों आतंकवादी को 22 दिसंबर 2023 को दोषी करार दिया गया था। 28 जुलाई 2005 को हरपालगंज स्टेशन के पास हुये आतंकी धमाके में 14 यात्रियों की मौत हुई थी, वहीं 62 लहुलूहान हो गये थे। मृत्युदंड की सजा पाने वाले आतंकी हिलालुद्दीन बंग्लादेश का रहनेवाला है, वहीं नफीकुल पश्चिम बंगाल का है। इस कांड में साल 2016 में बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं आतंकी ओबैदुर्रहमान को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश बुधिराम यादव की अदालत ने सुनाई थी। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है, जो विचाराधीन है।
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