Kohramlive : देश में अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गये। IPC (भारतीय दंड संहिता) में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गये। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। तीनों नये कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जायेंगे, जो क्रमश: भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लेंगे।
भारतीय न्याय संहिता में क्या बदला ?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नये अपराध शामिल किये हैं, वहीं 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है।
अहम धाराओं में बदलाव
धारा 124: IPC की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नये कानूनों के तहत ‘राजद्रोह’ को एक नया शब्द ‘देशद्रोह’ मिला है यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों कि श्रेणी में ‘देशद्रोह’ को रखा गया है।
धारा 376: दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले IPC की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नये कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को IPC की धारा 376 D को नये कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है।
धारा 302: पहले हत्या को लेकर धारा 302 के तहत अभियुक्त बनाया जाता था। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नये कानून के अनुसार, हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जायेगा।
धारा 307: पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को IPC की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जायेगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है।
धारा 144: IPC की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी सभा में शामिल होना के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैरकानूनी सभा के बारे में है।
धारा 420: भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आयेगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरूद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है।
धारा 399: पहले मानहानि के मामले में IPC की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नये कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि, आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है।
CRPC और साक्ष्य अधिनियम भी बदल गये
दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। CRPC की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नये कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, वहीं नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं, 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। नये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नये कानून में 24 प्रावधान बदले हैं।
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