KohramLive : सभी जिलों से 48 घंटों के अंदर अवैध बस और टैक्सी स्टैंड हटाने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला लिया गया है लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए। रोड सेफ्टी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। हेल्मेट, सीट बेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू करने, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने और नियमों के उल्लंघन पर चालान करने को कहा गया है। यह आदेश जारी किया है UP के सीएम योगी आदित्यनाथ ने।
मुख्यमंत्री योगी यूपी के सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क दुर्घटना पर अंकुश के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि किसी भी बस अड्डे को किसी माफिया या अपराधियों को न दिया जाए। ऐसा हुआ तो डीएम-एसपी पर कार्रवाई होगी। जहां अवैध बस-टैक्सी अड्डे मिले, वहां के थानेदारों पर कार्रवाई होगी।
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