Ranchi : झारखंड की राजनीति से जुड़े चर्चित टेंडर कमीशन घोटाले में सोमवार सुबह बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके PA संजीव लाल को जमानत दे दी है। ED ने 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद हुई थी।
PA के घर से मिले करोड़ों कैश
ED ने छापेमारी के दौरान 32.20 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी बरामद की थी।
इसी मामले में आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल लंबे समय से जेल में बंद थे।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम और संजीव लाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान दलीलें
आलमगीर आलम की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि उनके घर से कोई रकम बरामद नहीं हुई थी, इसलिए जमानत दी जानी चाहिये।
ED का दावा
एजेंसी के अनुसार, टेंडर आवंटन के बाद कमीशन का पैसा मंत्री तक पहुंचता था।
ED ने दावा किया कि संजीव लाल के ठिकाने से मिली डायरी में मंत्री को पैसे दिये जाने का जिक्र था।
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