Ranchi : PIL निपटाने के बदले पैसे लेने के इल्जाम में बंगाल में गिरफ्तार Advocate राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। उनके पिता की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि जब राजीव कुमार बंगाल पुलिस के न्यायिक हिरासत में जेल में हैं तो हैबियस कॉर्पस का कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की युगल पीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता को FIR की सर्टिफाइड कॉपी और कोलकाता के कोर्ट की ऑर्डर कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। यहां याद दिला दें कि Advocate राजीव कुमार को बीते 31 जुलाई को कोलकाता में 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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