Kohramlive Desk : कल यानी 26 मई से Income Tax विभाग नियमों में बदलाव लागू कर रहा है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) जमा करना होगा। इस नियम को नोटिफाई कर दिया गया है।
इस समय जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है, तो पैन-आधार जमा करना होगा।
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा।
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार देना होगा।
- अगर कोई करंट अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य होगा।
- अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा।
जालसाजी पर सरकार की नजर
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग कैश की जालसाजी को कम करने के लिए और निगरानी के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है, ताकि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेन-देन से अपडेट रहे। अब आधार और पैन के जुड़ने से ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर (PAN Number) होने से पर इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) की आप पर नजर होगी।
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