DELHI : प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। एनआईए के वकील ने फांसी की सजा की मांग की थी। मगर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यासीन को सजा सुनाये जाने को लेकर कोर्ट के बाहर तिरंगा लेकर सैकड़ों लोग पहुंच चुके थे। लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे थे।
कोर्ट ने माना है कि मलिक ने ‘आजादी’ के नाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। NIA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। इस मामले में एक दर्जन के अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोर्ट में कहा था, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षाबलों पर हमला करके घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया। यासीन पर अलगाववाद का चोला पहनकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम था।
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