Ranchi : पारा शिक्षकों (Para Teachers) को झारखंड हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। पारा शिक्षकों को स्थायी करने और सहायक शिक्षक के अनुरूप वेतन देने के मामले में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार की दलील को सही ठहराया है। कोर्ट ने माना कि यह मांग उचित नहीं, इसलिए उन्होंने पारा शिक्षक (Para Teachers) की याचिका खारिज कर दिया।
यहां याद दिला दें कि अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया गया है। सुनवाई के दरम्यान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि वह 15 सालों से ज्यादा से पारा शिक्षक (Para Teachers) के तौर पर कार्यरत हैं। वे बखूबी अपना काम कर रहे हैं। वे इस पद की अहर्ता रखते हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर स्थाई नियुक्ति किया जाए। वह अन्य टीचर के बराबर काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उन्हें भी सहायक शिक्षक की तरह वेतन मिलना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया था कि यह उचित नहीं है। यह नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में करीब 111 याचिकाएं दायर की गई थी।
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