Ranchi : राजधानी रांची के कांके अंचल के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिस्स–2 अब प्रशासन की पैनी नजर में है। सीमांकन और फेंसिंग का काम जैसे ही पूरा हुआ, वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। कुछ असामाजिक तत्वों के अंदर घुसने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की आशंका भी जताई गई। ऐसे हालात में रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने सख्ती दिखाते हुये BNSS की धारा-163 के तहत 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होगा (सरकारी काम व शवयात्रा अपवाद)। माइक या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं। किसी भी तरह का अस्त्र–शस्त्र या हथियार लेकर चलने पर रोक। बैठक या आमसभा करने की मनाही। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह आदेश सिर्फ आम लोगों के लिये है, सरकारी काम में लगे अधिकारी–कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इसे भी पढ़ें : पुलिस ने दी करारी चोट… जानें
इसे भी पढ़ें :जब झारखंड की धरती से गूंजा राष्ट्र निर्माण का संकल्प
इसे भी पढ़ें :भीड़ से कराहती दीवारें और रिसते सपने
इसे भी पढ़ें :प्रधान सचिव के कठोर शब्दों से बदल गया माहौल… जानें












