Hazaribagh (Sunil Sahu) : बड़कागांव थानेदार बिनोद तिर्की ने कहा कि बच्चे 18 साल के बाद ही गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस और अंडर एज गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर हर्जाना तक भरना पड़ता है। थानेदार बिनोद तिर्की आज स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे। मौका था बड़कागांव के गोसाई बढिया सीआरसी के उर्दू मध्य विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का।
थानेदार ने नशा से दूर रहने को लेकर भी लोगों और बच्चों को जगाया। उन्होंने कहा कि नशा से दूर रहना चाहिए। नशा एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देता है। नशे की हालत में गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। अगर कोई नशा में गाड़ी चलाता है तो वह बख्शा नहीं जाएगा। उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जाएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और शर्तों को हर हाल में मानना होगा।
थानेदार ने बच्चों से कहा कि अपने माता-पिता को हेलमेट पहन कर ही गाड़ी चलाने के लिए आग्रह करें। वहीं, साइबर क्राइम से भी बचने के टिप्स दिये। बताया कि किसी भी अंजान नंबर से कॉल या मैसेज के जरिये OTP मांगने पर नहीं देना चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स OTP हासिल कर आपका बैंक खाता निल कर सकते हैं।
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