Kohramlive : घुटने में दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गई अनुबाला की हालत ऑपरेशन के बाद ऐसी हो गई कि वह चलने-फिरने लायक नहीं रही। इल्जाम है कि डॉक्टर ने उसे दोनों घुटने बदलने को कहा और 2 लाख 70 हजार रुपये ऑपरेशन के नाम पर खर्च करवा दिए। रोग-तकलीफ दूर नहीं हुआ। अनुबाला को लगा उसका गलत ऑपरेशन को गया। वह उपभोक्ता आयोग में चली गई। लंबी सुनवाई के बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर विनीत शर्मा को हर्जाना देने का आदेश दिया गया। आयोग ने डॉक्टर से कहा कि उसे बतौर हर्जाना 3 लाख रुपये और केस में खर्च होने वाला 20 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। 45 दिन के अंदर यह हर्जाना नहीं देने पर 25 हजार रुपये और अतिरिक्त जुर्माना अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने डॉक्टर द्वारा उचित सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही पाई है। डॉ विनीत शर्मा का अपना मेसर्स एडवांस हिप एंड नी क्लीनिक है। यह क्लीनिक मोहाली के जीरकपुर वीआईपी रोड सेक्टर 47 डी चंडीगढ़ में है।
आयोग ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से अनुबाला को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वहीं उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां विकृति को ठीक करने के लिये उसके पास संशोधन सर्जरी कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि वह एक सितंबर 2020 को दाहिने घुटने में दर्द और कुछ महीनों से बाएं घुटने में थोड़ा दर्द की शिकायत के चलते डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने दोनों घुटने बदलने को कहा और कहा कि ऑपरेशन के लिए दो लाख 70 हजार रुपये का खर्च बताया। शिकायतकर्ता ने दो लाख 70 हजार रुपये बैंक के माध्यम से डॉक्टर को दिया। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को दो सितंबर 2020 को कॉस्मो अस्पताल, सेक्टर 62, फेज 8, मोहाली में भर्ती कराया। डॉक्टर ने तीन सितंबर 2020 को ऑपरेशन करने के बाद शिकायतकर्ता को सात सितंबर 2020 को छुट्टी दे दी।
मरीज ने डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करते हुए दवाएं लीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि पहले दिन से ही बाएं घुटने में परेशानी होने लगी। डॉक्टर की सलाह पर जिम साइकिल खरीदी और एक्सरसाइज की लेकिन राहत नहीं मिली। वह अपने पति के साथ कई बार डॉक्टर के क्लीनिक गई। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दीं। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन सही किया गया है। कुछ दिन में दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। वहीं उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के चार दिन के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उस समय शिकायतकर्ता को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्हें फिजियोथरैपी की सलाह दी गई थी। वह चलकर आराम से घर गईं। उनका मई 2021 तक फॉलोअप किया। उस समय तक वह आराम से चल रही थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पति ने भी कभी भी दर्द की शिकायत नहीं की। वह इलाज से संतुष्ट थे।
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