Ranchi : राजधानी रांची में दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने के मामले में आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रांची सिविल कोर्ट ने बुधवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से केस डायरी कोर्ट में पेश की गई थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुये अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुये बेल देने से इंकार कर दिया।
लालपुर थाना में दर्ज है मामला
पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया है। मामले में ओली विश्वकर्मा समेत अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पवन रंजन खत्री और कीर्ति सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखते हुये जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी छात्रा को राहत देने से मना कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं पर भी पड़ताल कर रही है।
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