Kohramlive : यूपी में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है। लखनऊ के बाद अब मथुरा -वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते मिले तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को डीएम पुलकित खरे ने तीन विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए।बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा यह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा।
इसके साथ ही स्कूल एवं कॉलेज से 200 मीटर की दूरी तक इसकी अनुमति नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितंबर 2022 से प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर प्रथम बार में 2000 रुपये का जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार में 5000 तथा तीसरी बार में 5000 जुर्माना, सामग्री जब्त के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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