Kohramlive : 15 से पहले की पुरानी गाड़ियां कबाड़ में बेचने पर अब फायदा ही फायदा। कबाड़ में बेचने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 25 परशेंट तक की छूट देने का ऐलान किया गया है। झारखंड सरकार के कैबिनेट की तरफ से मंजूर की गई स्क्रैप पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस पॉलिसी का मकसद पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। धुंआ-धुंआ से शहर को जहरीला होने से बचाने का बेहतर तरीका सोच यह नियम लागू किया गया है।
लागू नियम के अनुसार, अगर कोई शख्स नये वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते समय पुराने वाहन को स्क्रैप में बेचने का सबूत पेश करने पर उसे झारखंड मोटर वाहन टैक्सेशन रूल 2001 के तहत टैक्स में छूट दी जायेगी। वहीं पुराने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 साल के बीच स्क्रैप में बेच देने पर यह लाभ मिलेगा। वहीं 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप में तब्दील करने पर यह फायदा नहीं मिल पायेगा। ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों के लिए पॉलिसी में अलग तरह की शर्तें तय की गई हैं। ऐसी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की तिथि से 8 वर्ष तक स्क्रैप में तब्दील करने पर नये वाहन रजिस्ट्रेशन और टैक्स (Vehicle Registration Tax) में 15 फीसदी की छूट दी जायेगी। झारखंड कैबिनेट ने बीते एक सितंबर को इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसे अब अधिसूचित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग ने रजिस्टर्ड गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए यार्ड स्थापित करने की दिशा में भी पहल की है। इसके लिए विभाग ने इच्छुक पार्टियों से आवेदन भी आमंत्रित किये हैं। स्क्रैपिंग की सेवा उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी को प्रदूषण बोर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना होगा।
इसे भी पढ़ें : गैंगस्टर बिट्टू सिंह के कहने पर बोकारो में फेंका गया था बम… देखें
इसे भी पढ़ें : तलाक, तलाक, तलाक… सुनें आदिफा की दर्द भरी दास्तां
इसे भी पढ़ें :अब यहां बिजली सब्सिडी के लिए करना होगा अप्लाई…देखें
इसे भी पढ़ें :अचानक चीख-चित्कार से गुजने लगा सौजियां इलाका…देखें क्यों
इसे भी पढ़ें :BCCI को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सौरव गांगुली और जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी
इसे भी पढ़ें :नरकोपी थाना में बवाल, जनाक्रोश उबाल पर… देखें वीडियो






