कोहराम लाइव डेस्क : सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होगा Life Certificate : EPFO. Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने यह सूचना जारी की है कि EPFO के पेंशनधारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कायार्लय में भेज सकते हैं।
Life Certificate जमा करने के ये हैं नए तौर तरीके
प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर माह में ईपीएफओ पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ कायार्लय या बैंक में जमा कराना होता था। पर अब इसमे आए बदलाव EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आलोक यादव ने बुधवार चार नवंबर को बताया कि नवंबर और दिसंबर में पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की भीड़ को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
Life Certificate को हर वर्ष कराना होगा रि-न्यू
यादव ने बताया कि प्रमाण पत्र की अवधि जमा कराने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अगर किसी पेंशन धारक में एक जनवरी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया था तो यह अगले वर्ष इसी तिथि तक मान्य होगा। नए प्रावधान के अनुसार पेंशन धारक वर्ष में कभी भी अपना Life Certificate दे सकते हैं।
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आलोक यादव ने बताया कि देशभर में तीन लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्रों-सीएससी को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ईपीएफओ पेंशन धारक अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा बैंकों में भी जारी रहेगी। श्री यादव ने बताया कि जिन पेंशन धारकों को वर्ष 2020 में पी पी ओ जारी किया गया है। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
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