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Employee’s State Insurance Corporation में सीधे इंटरव्यू से पाएं जॉब

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कोहराम लाइव डेस्क : Employee’s State Insurance Corporation में डायरेक्ट इंटरव्यू से पाएं जॉब। अगर आप भी ESIC में करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है गुड न्यूज। ESIC अब दे रहा है मौका डयरेक्ट इंटरव्यू देकर जॉब पाने का। इस इंटरव्यू से पहले कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। Employee’s State Insurance Corporation – ESIC में सभी भर्तियां सिर्फ 3 साल के लिए होंगी और एक साल बाद इन्हें रिन्यू किया जाएगा।

किन-किन पोस्ट पर होगा चयन?

एनेस्थीसिया, जनरल मेडीसिन, ओबीजी, पेडियाट्रिक्स, टीबी और चेस्ट डिजीज

कब-कब है इंटरव्यू ?

डीन के कार्यालय में 27-अक्टूबर, 03-नवंबर, और 10-नवंबर -2020 को सुबह 09.30 बजे से होंगे।
जॉब के लिए योग्यता व उम्र जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी या डिपलोमा। एमसीआई पंजीकरण अनिवार्य है। इंटरव्यू की तारीख से 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार छूट) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर ईएसआईसी वेबसाइट देखते रहें।

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Employee’s State Insurance Corporation के बारे में जानें

कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation / ESIC), भारतीय कर्मचारियों के लिये बीमा धनराशि का प्रबन्धन करता है। कर्मचारी राज्‍य बीमा, भारतीय कर्मचारियों के लिए चलायी गयी स्व-वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है। सभी स्थायी कर्मचारी जो 21,000 रूपये प्रतिमाह से कम वेतन पाते हैं, इसके पात्र हैं। इसमें कर्मचारी का योगदान 0.75 प्रतिशत तथा रोजगार प्रदाता का योगदान 3.25 प्रतिशत होता है।

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी योजना के अंतर्गत शामिल करता है। बीमा योग्य रोजगार के पहले दिन से यह स्वीकार्य है कि बीमित व्यक्ति बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट, अस्थायी या स्थायी अक्षमता आदि की स्थिति में स्वयं तथा अपने आश्रितो के लिए पूर्ण चिकित्सा देखभाल के अतिरिक्त नगद हितलाभ पाने के भी हकदार होंगे।

आश्रितजन हितलाभ पाने के हकदार

बीमारी के कारण उपार्जन क्षमता में हानि के परिणाम स्वरूप, बीमित महिला के प्रसव के सम्बन्ध मे, ऐसे बीमित व्यक्ति के आश्रितजन, जिसकी औद्योगिक दुर्घटना में अथवा रोजगार जोखिम या व्यावसायिक संकट के कारण मृत्यु हो गई हो, वह मासिक निवृति वेतन अर्थात आश्रितजन हितलाभ पाने के हकदार होंगे।

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