रांची : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार 9 October को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
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सीबीआई ने किया था विरोध
11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि लालू को चार मामले में सजा सुनायी गयी है। सभी सजा अलग अलग चल रही हैं। जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं दे देती, तब तक सभी सजा अलग अलग चलेंगी। सभी में आधी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत मिल सकती है। 9 October को फिर सुनवाई होगी।
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