Bihar : बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलने वाले भ्रामक, आपत्तिजनक और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। अब Facebook, X, Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से विवादित पोस्ट और वीडियो हटाने में पहले जैसी देरी नहीं होगी। गृह विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक अब राज्य के विभिन्न पुलिस रेंज के IG और DIG को सीधे सोशल मीडिया कंपनियों को टेकडाउन नोटिस जारी करने का अधिकार मिल गया है। यानी अब हर मामले में लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
पहले क्यों लगती थी देरी?
अब तक किसी विवादित पोस्ट की शिकायत मिलने पर प्रस्ताव Cyber Crime and Security Unit (CCSU) को भेजा जाता था। वहीं से सोशल मीडिया कंपनियों को टेकडाउन नोटिस जारी होता था। इस प्रक्रिया में समय लगता था और कई बार तब तक पोस्ट वायरल हो जाती थी। नई व्यवस्था के बाद IG और DIG अपने स्तर पर ही कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। इससे फेक न्यूज, अफवाह, भड़काऊ पोस्ट और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कंटेंट को तेजी से हटाया जा सकेगा।
इन अधिकारियों को मिला अधिकार
यह अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 और आईटी नियम-2021 के तहत मगध, तिरहुत, मिथिला, पूर्णिया, सारण, शाहाबाद, चंपारण, कोसी, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, रेल और कार्मिक रेंज के IG और DIG को दिया गया है। नई अधिसूचना के मुताबिक, IG या DIG द्वारा जारी हर टेकडाउन नोटिस की जानकारी तुरंत बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को देनी होगी। उन्हें इस पूरी प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फर्जी खबरों पर तेजी से अंकुश लग सकेगा।
इसे भी पढ़ें : झारखंड में SIR का बड़ा अपडेट, 14 लाख नाम बाहर, अब…
इसे भी पढ़ें : हजारीबाग में गूंजी गो’लियां! प्रिंस खान गैंग को बड़ा झटका…
इसे भी पढ़ें : भरत भूषण ए’नका’उंटर में गो’ली चलाने का STF जवान अरेस्ट
इसे भी पढ़ें : श’व उठता रहा और लोग ट्रेन के नीचे-ऊपर से पार करते रहे
इसे भी पढ़ें : CM हेमंत से मिले SAIL के CMD, कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद







