Garhwa : डेढ़ दशक तक अदालत में चली कानूनी लड़ाई आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच गई। वर्ष 2011 के चर्चित अब्दुल शकूर अंसारी हत्याकांड में गढ़वा की अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुये गुनहगार शाहिद अहमद को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, गढ़वा की अदालत ने शाहिद अहमद को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुये धारा 302 के तहत उम्रकैद, धारा 148 में एक वर्ष, धारा 323 में छह माह और धारा 325 में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजायें एक साथ चलेंगी।
बरामदे से उठाकर ले गये, फिर बेरहमी से किया हमला
यह मामला 17 मार्च 2011 की रात का है। महुलिया गांव निवासी अब्दुल शकूर अंसारी रात का भोजन करने के बाद अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। देर रात अचानक चीख-पुकार सुनकर उनकी पत्नी मैना बीबी बाहर निकलीं तो देखा कि कई लोग उनके पति के साथ मारपीट कर रहे हैं। अभियोजन के अनुसार, हमलावरों ने अब्दुल शकूर को गंभीर रूप से घायल करने के बाद घसीटते हुये दूसरी जगह ले जाकर उन पर पत्थरों से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी पत्नी और बहू को भी जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
2007 की रंजिश बनी हत्या की वजह
अभियोजन के मुताबिक, इस हत्याकांड की जड़ वर्ष 2007 में दर्ज एक आपराधिक मामला था। आरोप था कि अब्दुल शकूर अंसारी की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में एक आरोपी को जेल जाना पड़ा था। अभियोजन ने अदालत में कहा कि जेल से बाहर आने के बाद पुरानी दुश्मनी के कारण अब्दुल शकूर पर हमला किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने शाहिद अहमद को दोषी ठहराते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय पहले ही फैसला सुना चुका था। शाहिद अहमद, जो पलामू जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के खनवा गांव का निवासी है, के खिलाफ अलग वाद में सुनवाई चल रही थी, जिसमें अब फैसला आ गया है।
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