- सिंगल बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया था ऑर्डर
RANCHI : छठी JPSC के पास और सेवारत उम्मीदवारों को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल सभी नौकरी में बने रहेंगे। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। मतलब जो जहां, जिस पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं वे काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ही एकलपीठ ने 7 जून को छठी JPSC की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को आठ सप्ताह में नयी मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
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28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। अदालत ने एकलपीठ में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली सभी प्रार्थियों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 28 सितंबर निर्धारित कर दी।
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