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झारखंड में मतदाताओं को केवल प्री-फिल्ड फॉर्म और फोटो देना होगा…

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Ranchi : झारखंड के करोड़ों मतदाताओं के लिये राहत भरी खबर है। यदि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, तो 2026 की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में आपको किसी अतिरिक्त दस्तावेज के लिये परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के करीब 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिये कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। उन्हें केवल प्री-फिल्ड गणना फॉर्म (Enumeration Form) और अपनी हालिया रंगीन तस्वीर जमा करनी होगी।

30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना कार्य करेंगे। इस दौरान शेष बचे अनमैप मतदाताओं की स्वयं एवं पैतृक मैपिंग का अंतिम चरण पूरा किया जायेगा।  चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं या उनके माता-पिता का नाम पहले झारखंड या किसी अन्य राज्य की पूर्व विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें BLO को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।मतदाता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक आयोग के पोर्टल पर जाकर अपना पुराना मतदाता विवरण भी खोज सकते हैं।

नये वोटरों के लिये सुनहरा मौका

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे नये मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिये निर्धारित प्रारूप में फॉर्म-6 भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि माता-पिता का नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसका विवरण नये मतदाता पंजीकरण के लिये पर्याप्त दस्तावेज माना जायेगा।

प्रवासी मजदूरों और बाहर पढ़ रहे छात्रों को भी राहत

राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों, दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे छात्रों और अस्थायी रूप से बाहर रह रहे लोगों के लिये भी आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से BLO के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे परिवार के सदस्य के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ECINET की BOOK-A-CALL सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। BLO को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म भेज सकते हैं

केवल चुनिंदा लोगों से मांगे जायेंगे दस्तावेज

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल सीमित संख्या में ऐसे मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनकी जानकारी सत्यापन के लिये आवश्यक होगी। ऐसे मतदाताओं की सूची 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जायेगी। संबंधित मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस भी भेजा जायेगा।

महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में

30 जून से 29 जुलाई 2026

घर-घर गणना एवं सत्यापन अभियान

5 अगस्त 2026

प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

5 अगस्त से 4 सितंबर 2026

दावा एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि

5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026

नोटिस एवं सत्यापन प्रक्रिया

7 अक्टूबर 2026

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

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