GUMLA : गुमला की अदालत ने प्रेमिका को टांगी से काट देनेवाले क्रूर प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ADJ 5 एसएन सिन्हा की अदालत ने इस हत्याकांड में कामडरा थाना क्षेत्र के चुआं टोली कोनसा गांव निवासी जिम्मी केरकेट्टा को आजीवन कारावास के 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
2018 में की गई थी हत्या
यह मामला 12 नवंबर 2018 का है। 3 नवंबर को मृतका की मां बुथनी जोजो ने कामडारा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। मां ने कहा था कि आरोपी जिम्मी की बड़ी बहन का विवाह उसके घर मे हुआ था। इसके बाद जिम्मी अपनी बहन से मिलने के लिए अक्सर चुआं टोली आया करता था। इसी दौरान उसका बेटी जौनी जोजो के साथ प्रेम हो गया था। जिम्मी परिवार की मर्जी से बेटी को अपने साथ अपने घर ले गया था। जहां दोनो पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। दोनो की शादी भी होने वाली थी। इसी बीच 12 नवंबर 2018 को खबर मिली कि उसकी बेटी जौनी की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी गई। 13 नवंबर को जब परिवार के लोगों के साथ वह घटनास्थल पहुंची तो देखा कि बेटी मृत पड़ी हुई है। उसका गला कटा हुआ था। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि खेत मे धान काटने जाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी जिम्मी केरकेट्टा ने उनकी बेटी की हत्या कर दी।
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