Kohramlive Desk : UIDAI ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि अगर कोई भी एजेंसी आधार अपडेट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इसके लिए 1947 पर कॉल किया जा सकता है।
#BaalAadhaar#AadhaarEnrolment & #MandatoryBiometricUpdates are FREE OF COST
UIDAI is strictly against any agency accepting extra money from residents for Aadhaar services.
If you’re asked to pay extra, please call 1947 or email us at help@uidai.gov.in to register your complaint. pic.twitter.com/7QCOgMjbKT— Aadhaar (@UIDAI) December 6, 2022
CBDT ने किया है अलर्ट
पैन को आधार से लिंक करने की तारीख पहले ही कई बार आगे बढ़ चुकी है। इस बार सरकार इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, तो आप जल्द से जल्द आधार और पैन को लिंक कर लें। CBDT ने कहा है की 30 जून के बाद भी अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं होता है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आपको बता दें आप अभी 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं जो भी लोग इन दोनों डॉक्युमेंट को लिंक नहीं करेगा उन लोगों का पैन भी बेकार हो जाएगा। इसके बाद में पैन कार्डधारक बैंक में खाता खोलने से लेकर किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।इसके अलावा अगर आप इनवैलिड पैन कार्ड का कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
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