Hazaribagh : झारखंड के बहुचर्चित तिलेश्वर साहू मर्डर केस में कांग्रेसी नेता बिनोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले बीते एक मार्च को अपर जिला सत्र न्यायाधीश 06 काशिका एम प्रसाद की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। हजारीबाग के बरही में 8 मार्च 2014 को आजसू नेता तिलेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। उस रोज वह बरही हाउस में विश्व महिला दिवस के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत किये थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद तिलेश्वर साहू महिलाओं के साथ बात ही कर रहे थे तभी वहां पहुंचा अपराधी नीतीश कुमार उन्हें गोली मार कर फरार हो गया। लोगों ने पीछा कर करसो पूल के पास धर दबोचा था। तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी बिनोद यादव को मुख्य गुनहगार और हत्या का षडयंत्रकारी ठहराया था।
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