Ranchi : झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फेज के सभी कार्य हर हाल में पूरे किए जायें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कई मतदाता झारखंड में रहते हैं, लेकिन उनका नाम बिहार, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे मतदाता 5 अगस्त के बाद दावा-आपत्ति अवधि में फॉर्म-8 और घोषणा-पत्र भरकर अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकते हैं।
29 जुलाई तक हर हाल में भर दें इन्यूमरेशन फॉर्म
CEO ने कहा कि अधिकांश पात्र मतदाता फॉर्म जमा कर चुके हैं, लेकिन कई आवेदन हस्ताक्षर नहीं होने या अन्य कारणों से लंबित हैं। सभी पात्र नागरिक जल्द से जल्द हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म अपने BLO के पास जमा करें, ताकि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को 1950 टोल फ्री हेल्पलाइन और ECINET के ‘बुक ए कॉल’ पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा करने और कॉल बैक कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदाता की समस्या का समाधान हो गया है।
एक व्यक्ति, एक ही विधानसभा में एक वोट
के. रवि कुमार ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज न हो।
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