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ई-चालान नहीं भरा तो गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट…

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Bihar : बिहार में यातायात नियमों को हल्के में लेने वाले वाहन मालिकों के लिये अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सड़क पर नियम तोड़कर ई-चालान कटवाने के बाद भी जुर्माना जमा नहीं करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। परिवहन विभाग के नये निर्देश के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक छह महीने के भीतर अपने ई-चालान की राशि जमा नहीं करता है, तो उसके वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। वहीं, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। विभाग का मानना है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद कई वाहन चालक जुर्माना भुगतान करने में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है।

हजारों वाहनों पर करोड़ों का बकाया

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली है, जिन पर कई महीनों से ई-चालान बकाया है। आंकड़ों के अनुसार, केवल नालंदा जिले में 6,512 वाहनों पर 13 करोड़ 55 लाख 69 हजार 955 रुपये का जुर्माना लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश लोग तभी चालान जमा करते हैं, जब वाहन का फिटनेस, बीमा, परमिट या अन्य दस्तावेज अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से अब विभाग ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ब्लैकलिस्ट होने पर बढ़ जायेंगी परेशानियां

यदि किसी वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो उसके मालिक को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

  • वाहन के दस्तावेज अपडेट नहीं हो सकेंगे।
  • वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण (ट्रांसफर) नहीं होगा।
  • गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचना मुश्किल हो जाएगा।
  • परिवहन विभाग की कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
  • लाइसेंस और वाहन संबंधी प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं।

नियम तोड़ने पर कितना लगता है जुर्माना?

परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह देते हुये विभिन्न उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने की भी जानकारी दी है—

● बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर — ₹5,000
● शराब पीकर वाहन चलाने पर — ₹10,000 या छह माह तक की जेल
● ओवरस्पीडिंग पर — ₹1,000 से ₹2,000
● बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के — ₹1,000
● रेड लाइट जंप करने पर — ₹1,000 से ₹5,000
● वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर — ₹5,000
● खतरनाक ड्राइविंग करने पर — ₹5,000
● एंबुलेंस या आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर — ₹10,000 तक जुर्माना

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