RANCHI : सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से केस से संबंधित कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय की मांग की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश सहित अन्य की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। एकल पीठ ने प्रार्थियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि JPSC ने नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई है।
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