KohramLive : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खबर बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों (Passengers) की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @wc_railway से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ट्रेन (Train) में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाले सामान न खुद लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह दंडनीय अपराध है। पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या हजारों रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है।
ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l @BhopalDivision @drmkota pic.twitter.com/QtzOxlJIp2
— West Central Railway (@wc_railway) March 30, 2021
कौन-कौन सी चीजों पर है प्रतिबंध
रेलवे (Indian Railways) की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी सामान अपने साथ लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्त कदम उठाये हैं।
रेलवे परिसर में भी स्मोकिंग बैन
ट्रेन में ही नहीं, कोई भी यात्री रेल परिसर में भी स्मोकिंग नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा यात्री को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।


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