Ranchi : मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में स्थायी जमानत मिल गयी है। सोमवार को सीबीआई कोर्ट से मिली औपबंधिक जमानत को हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने जमानत को कंफर्म करने के साथ ही निचली अदालत से इस मामले के सभी रिकॉर्ड मांगा है।
यहां याद दिला दें कि बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने आय से 6.28 लाख अधिक अर्जित करने का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनायी थी। इसके बाद बंधु तिर्की को औपबंधिक जमानत प्रदान की गयी थी। नियमों के अनुसार तीन साल तक सजा मिलने के बाद तत्काल औपबंधिक जमानत देने का प्रावधान है।
बंधु तिर्की ने सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही औपबंधिक जमानत को कंफर्म करने का आग्रह भी किया गया था। याचिका में बंधु तिर्की की ओर से कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। सीबीआई ने जो भी आरोप उनपर लगाये है, उन्हें साबित नहीं कर पायी है। उसके बावजूद सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है, जो न्यायसंगत नहीं है। इसलिए सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।
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