kohramlive desk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक ‘नियमिता’ पर कई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। RBI ने कहा कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। RBI ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगाई है। इसके अलावा RBI ने बैंक से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है। ग्राहक अपने अकाउंट से 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं।
6 महीने तक जारी रहेंगी पाबंदियां
RBI ने कहा है कि बैंक पर ये पाबंदियां अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी। बता दें कि इसके पहले सोमवार को RBI ने कई तरह के गैर-अनुपालन के लिए तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। RBI ने एक बयान में कहा कि फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मुद्दों पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह के मामले में मुंबई के कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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