Patna : बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने 2,446 दारोगा बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और बिहार राज्य सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इस दारोगा बहाली 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया। 1 अगस्त, 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा। उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे।
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