Bokaro (Parmeshwar Mandal) : नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने वाले गुनाहगार सूरज यादव को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा बोकारो के व्यवहार न्यायालय के एडीजे विशेष पोक्सो कोर्ट राजीव रंजन की अदालत ने सुनाई। सूरज को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। विशेष लोकर अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि नाबालिग हरला थाना क्षेत्र में रहती थी। वहीं सूरज यादव पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली गांव का रहनेवाला है। साल 2021 के 15 दिसम्बर को दिन के 11 बजे बहला फुसलाकर उसे सेक्टर चार में जगन्नाथ मंदिर ले गया। वहां शादी कर रामगढ़ ले गया। रामगढ़ में किराये के एक मकान में रख उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में इस संबंध में हरला थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कुल 7 गवाहों की गवाही के बाद सूरज को आज सजा सुनाई गई।
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