नई दिल्ली : पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक परेशानी झेलने वाले रेहड़ी पट्टी या खोमचा वालों को बिना गांरंटी के एक साल के लिए 10000 रुपये का लोन मिलेगा। इसके लिए नजदीकी बैंक में जाकर इसके लिए आवश्यक शर्तों की जानकारी ली जा सकती है।
लोन लेने के पहले इन बातों की जानकारी जरूरी
– लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।
– यह लोन उन्हीं को मिलेगा, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले इस तरह के कार्य में लगे थे।
– इस लोन की योजना की अवधि मार्च 2022 तक ही है। इसके बाद लोन नहीं मिलेगा।
– स्ट्रीट वेंडर्स चाहे शहरी हों या सेमी अर्बन, ग्रामीण हों, उन्हें ये लोन मिल सकता है।
– इस लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है और रकम अकाउंट में तिमाही आधार पर ट्रांसफर हो जाती है।
जानिए कितनी मिलती है सब्सिडी
गौरतलब है कि अगर वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन का नियमित भुगतान करता है तो उसे 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में तिमाही आधार भेजी जाएगी। अगर आप लोन का समय पर पेमेंट करते हैं, तो आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी।
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