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ह’त्यारिन सौतेली दादी को उम्रकैद, पोता को मा’र जंगल में दफना दिया था…

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Koderma : छह साल के मासूम विक्रम कुमार उर्फ सौरव की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी सौतेली दादी रेखा देवी को दोषी करार देते हुये आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को सुनाये गये फैसले में 53 साल की रेखा देवी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुराना विवाद और मासूम मारा गया

यह मामला अप्रैल 2025 का है। मासूम सौरव की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये अपने सास-ससुर समेत अन्य लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था।शिकायत में उन्होंने बताया था कि होली के दौरान पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया था। आरोप था कि उनके पति अरविंद कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच हुये विवाद के बाद बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई थीं। इसके कुछ समय बाद ही छह साल के सौरव रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। पुलिस अनुसंधान से खुलासा हुआ कि सौतेली दादी रेखा देवी के मन में बालक के प्रति द्वेष की भावना थी। बीते साल 16 अप्रैल को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुये बताया था कि आरोपी ने कपड़ा टांगने वाली रस्सी से मासूम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया था, जिसके बाद मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाये गये।

14 महीने में पूरा हुआ स्पीड ट्रायल

इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत की गई। महज 14 महीने के भीतर अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ने अदालत में मजबूत पैरवी करते हुये अपराध की गंभीरता का हवाला दिया और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पक्ष रखा और विभिन्न कानूनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने, उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अनुसंधान रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं। इसके बाद अदालत ने रेखा देवी को दोषी करार देते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई।

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