नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने दुकानदारों के लिए 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का प्रावधान किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सरकार की तरफ से खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लाई गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए। यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें बिजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले एकल व्यापारी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
रजिस्ट्रशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत बैंक खाता (Savings Bank Account), जनधन खाता संख्या (Jan Dhan Account Number) होनी चाहिए। योजना में केंद्र सरकार की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले के खाते में अंशदान किया जाता है। स्कीम से जुड़ने वालों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कंट्रीब्यूशन करना होगा।
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