38 दोषियों को फांसी, 11 को आखिरी हिचकी तक कालकोठरी
Ahmedabad : अहमदाबाद में हुये सीरियल बम ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई है। वर्चअल माध्यम से दोषियों की कोर्ट में पेशी हुई। सजा सुनाने के दौरान सभी दोषी अलग-अलग जेल में बंद थे। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। धमाकों में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपये देने को कहा है। यह धमाके जुलाई 2008 में हुआ था। 13 साल तक इस केस की सुनवाई चली और आखिरकार दोषियों के उनके कर्म की सजा सुनाई गई। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था। जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। 70 मिनट में 21 धमाके हुये थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अहमदाबा सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। जिसमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1,163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6 हजार से ज्यादा सबूत पेश किए थे।
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