नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत अब मेडिकल से जुड़ा बिजनेस करना आसान हो गया है। पहले इसके लिए फार्मा की डिग्री जरूरी थी। अब 12 वीं साइंस सट्रीम पास व्सक्ति भी यह बिजनेस कर सकता है। योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। जन ओषधि केंद्रों में आपको दवाएं साधारण मेडिकल स्टोर के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती हैं। अब तक देशभर में साढ़े 5 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। जन ओषधि केंद्र खोलकर शानदार कमाई की जा सकती है
3 तरह की कैटेगिरी में खोले जाते हैं मेडिकल स्टोर
सरकार ने जन औषधि केंद्र के लिए 3 तरह की कैटेगिरी बनाई हैं। इसमें पहली कैटेगिरी है जिसे कोई भी व्यक्ति या फिर बेरोजगार फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन स्टोर शुरू कर सकते हैं। दूसरी कैटेगिरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल और सोसाइटी सेल्फ ग्रुप आदि को रखा गया है। तीसरी कैटेगिरी में राज्य सरकार के ओर से नामित की गई एजेंसियों को रखा गया है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। मेडिकल स्टोर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से खोला जाना जरूरी है। दवा खोलने के लिए 120 वर्ग फीट एरिया की जरूरत होती है। स्टोर शुरू करने के लिए करीब 900 दवाएं सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराई जाती हैं।
ऐसे करें अप्लाई
जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जन औषधि केंद्र खोलने के पहले फॉर्म के जरिए आवेदन करना जरूरी है। इसके बाद आवेदन को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम से भेजना होगा।
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