Kohramlive : बिहार सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेगा।
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