New Delhi : संसद के मानसून सत्र से पहले प्रस्तावित ‘संसद चलो’ मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे नई दिल्ली में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के विरोध मार्च, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
VVIP मूवमेंट को देखते हुये बढ़ाई गई सुरक्षा
दिल्ली पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र, VVIP आवागमन और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है। राजधानी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 समेत अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से कानून का पालन करने, बिना अनुमति किसी भी जुलूस या प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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