Kohramlive Desk : दिल्ली में DPS-रोहिणी स्कूल को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना और नियमों की अवहेलना करना महंगा साबित हुआ। केजरीवाल सरकार ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। अब डीपीएस-रोहिणी में 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन नहीं हो सकेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फ़ीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद DPS को नोटिस दिया था। स्कूल की तरफ से इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है।
मौजूदा सत्र पूरा करेगा स्कूल
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, डीपीएस रोहिणी की मान्यता रद्द होने का असर अभी वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी। यह सेशन ख़त्म होने के बाद इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस जान लें कि सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। डीपीएस रोहिणी स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की आवंटित जमीन पर स्थित है। डीडीए के तय नियमों के अनुसार, सरकारी जमीन पर निर्मित स्कूलों को किसी भी फीस वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है, जो डीपीएस रोहिणी ने नहीं किया था।
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