Darbhanga (Bihar) : करीब 2 साल पहले 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले रेपिस्ट गुड्डू झा को उसके किये पाप की सजा 4 नवम्बर को सुनाई जायेगी। कोर्ट में दोषी करार दिये जाने के बाद रेपिस्ट गुड्डू झा के चेहरे पर ना तो सिकन थी और ना ही कोई शर्मिदगी। दरभंगा कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ विजय कुमार पराजित ने मीडिया को बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत गुड्डू झा पर दोष साबित हुआ है। फैसला चौंकाने वाला भी आ सकता है। अदालत ने गुड्डू झा के सामने उसे दोषी करार दिया। पीड़िता बच्ची के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे। यहां याद दिला दें कि वर्ष 2020 के 4 अगस्त को गुड्डू झा ने मासूम बच्ची की आबरू लूट ली थी। तब बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी। उस वारदात को याद कर बच्ची की मां आज भी सहम जाती है। माता-पिता को उम्मीद है कि सजा कठोरतम सुनाई जायेगी।
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