बिहार में अगली शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के साथ होगी, पढ़ें…

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PATNA : अब बिहार में अगली शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के साथ होगी। जानकारी कई जनप्रतिनिधियों को दी गई है। इसमें सुझाव मांगे गए हैं। जानकारी के अनुसार, नई नियमावली के तहत केंद्रीकृत तरीके से शिक्षकों की बहाली होगी।

होने हैं ये बदलाव

  • सारी नियोजन इकाई भंग करके जिला कैडर बनाया जाएगा।
  • कार्यरत नियोजित शिक्षकों को उच्च वेतनमान में जाने पर सेवा निरंतरता सहित वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा।
  • सभी प्रकार की छुट्टियों की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत आकस्मिक अवकाश EL(Earn Leave), रुग्णावस्था अवकाश आदि की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है।
  • योग्यता विस्तार के लिए अवैतनिक स्टडी लीव का प्रावधान किया जा रहा है।

माले विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, की यह मांग

इस बीच भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि बिहार में शिक्षक नियोजन जिस नियमावली के तहत रुका हुआ है। उसका फाइनल स्वरूप तैयार हो गया है। उसे कैबिनेट में अभी नहीं लाया गया है। संदीप सौरभ ने सुझाव दिया है कि पहले की नियोजन इकाइयों, पंचायत प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप को खत्म कर सभी शिक्षकों को जिला कैडर बना दिया गया है। इससे काफी चीजें सुलझ जाएंगी। माले विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे। उन्‍हें भी राज्‍यकर्मियों जैसा लाभ दिया जाए। जैसे कि राज्यकर्मियों को नीयत वृद्धि मिले, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता भी शिक्षकों को मिले। शिक्षकों का स्थानांतरण लंबे चरण से रुका हुआ है। उसे सरकार सभी के लिए एक साथ करे। प्रधानाध्यापक के पदों पर सरकार यू टर्न नहीं ले और 50 फीसदी पद परीक्षा से और 50 फीसदी प्रमोशन से भरे। पुरानीं पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए सरकार लाए। सामाजिक विज्ञान में बीबीए अर्हताधारी को भी अर्हय माना जाए। स्नातक कोटि के गणित, विज्ञान विषय के लिए बीसीए योग्यताधारियों को भी अर्हय माना जाए। शिक्षकों की अधिकतम सेवा अवधि की उम्र सीमा को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए।मैट्रिक्स में प्रथम वित्तीय उन्नयन और द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः 12 और 24 वर्ष की संतोषजनक लगातार सेवा अवधि के स्थान पर क्रमशः 10 और 20 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा अवधि किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद संचित अर्जित अवकाश के भुगतान की व्यवस्था की जाए।

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